बाबरी विध्वंस मामला: राम विलास वेदांती समेत 5 नेताओं को CBI कोर्ट में मिली जमानत

punjabkesari.in Saturday, May 20, 2017 - 03:44 PM (IST)

अयोध्या/लखनऊः बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी पूर्व सांसद राम विलास वेदांती, विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेता गणपत राय, बैकुंठ लाल शर्मा, महंत नृत्य गोपाल दास महाराज, धर्मदास महाराज आज सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। इस बीच सतीश चंद्र खराब स्वास्थय की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पांचों को जमानत दे दी। बता दें कि अगली सुनवाई के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य पेश हो सकते हैं।

पांचो को मिली जमानत
जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने बाबरी केस मामले में पांच आरोपियों को समन भेजा था। सप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आपराधिक साजिश में ट्रायल शुरू हुआ। इसी के तहत बेल एप्लिकेशन पर दोपहर एक बजे CBI कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पांचो को जमानत दे दी।

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती सहित अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया जाएगा।

जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की सदस्यता वाली पीठ ने आपराधिक साजिश के मामले को बहाल करते हुए, मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई नए सिरे से नहीं होगी और मामले की सुनवाई पूरी होने तक न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 साल के भीतर पूरी करने का आदेश देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर होगी और सामान्य स्थिति में सुनवाई टाली नहीं जाएगी।

गौरतलब है कि आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार (बीजेपी), साध्वी ऋतंभरा, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया (विहिप) पर छह दिसंबर, 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद गिराए जाने से पहले रामकथा कुंज में एक मंच से भाषण देने को लेकर मुकदमा चल रहा है।