बदायूं: हत्यारे ने गर्दन काटने के बाद शव के साथ की थी क्रूरता, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

punjabkesari.in Thursday, Apr 07, 2022 - 03:53 PM (IST)

बदायूं: बदायूं जिले की एक अदालत ने बुजुर्ग की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के वकील ऐश्वर्य राजपूत ने बृहस्पतिवार को बताया कि 21 सितंबर 2020 को नत्थू लाल नामक व्यक्ति बिल्सी थाना क्षेत्र के दीन नगर शेखूपुर गांव में खेतों की सिंचाई करने गया था और रात लगभग एक बजे सिंचाई पूरी करने के बाद जब वह पानी का पाइप समेट रहा था तभी रूपकिशोर नामक एक व्यक्ति ने नत्थू लाल से पाइप मांगा।

उन्होंने बताया कि इनकार करने पर रूपकिशोर ने नत्थू लाल पर फावड़े से हमला कर दिया जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। इसके बाद शव को घसीटा था। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद नलकूप के मालिक नंदराम में नत्थू लाल के परिजन को घटना के संबंध में बताया, मौके पर इकट्ठा हुए ग्रामीणों और नत्थू लाल के परिजन ने आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया।

विशेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अदालत के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार शाम आरोपी रूपकिशोर को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर एक लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 

Content Writer

Tamanna Bhardwaj