बजरंग दल के नगर संयोजक को 10 साल की सजा, 80 हजार का जुर्माना, अपहरण और रेप के मामले में कोर्ट का फैसला

punjabkesari.in Wednesday, Dec 11, 2024 - 12:50 PM (IST)

बहराइच : उत्तर प्रदेश के बहराइच से जिले से बड़ी खबर सामने आई है। बजरंग दल के बहराइच नगर संयोजक नितिन भुजवा को नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में अदालत ने 10 साल का कारावास सहित 80 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नितिन भुजवा पर आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने यह एक्शन लिया है। बता दें कि आरोपी की मां रूपा गुप्ता को भी 3 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।

आरोपी की बढ़ सकती है सजा 
बहराइच जिले से बजरंग दल के नगर संयोजक नितिन भुजवा पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने का आरोप लगा था। पास्को कोर्ट में चल रहे इस मामले में 9 साल बाद फैसला आया है। अदालत ने नितिन भुजवा को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 80 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 5 महीने की अतिरिक्त सजा होगी। 

अपराधी की मां को भी 3 साल की सजा 
कोर्ट ने अपहरण व रेप के दोषसिद्ध अपराधी की मां रूपा गुप्ता को उसकी मदद करने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही रुपा गुप्ता को 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी की मां रूपा गुप्ता को एक महीने की अतिरिक्त सजा होगी। 

जानें पूरा मामला 
पूरा मामला नगर कोतवाली के काजीपुरा दक्षिणी का है। जहां पीड़ित किशोरी 12 दिसम्बर 2015 की शाम करीब साढ़े चार बजे घर से तीन लाख की नगदी और करीब सात लाख के जेबर लेकर निकली थी। जिसके बाद वह लापता हो गई। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह, विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार मौर्या ने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता ने  नितिन भुजवा , पुत्री की एक सहेली, सद्दाम और सैफ के खिलाफ तहरीर देकर मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए नितिन भुजवा और उसकी मां रूपा गुप्ता के खिलाफ अपहरण , रेप , पाक्सो व षड्यंत्र की धाराओं में केस दर्ज किया था।


 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Imran

Related News

static