बलिया:16 वर्षीय नाबालिक के अपहरण मामले में 1 को उम्र कैद, दो को 10-10 साल की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Oct 21, 2020 - 01:49 PM (IST)

बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के तीन साल पुराने मामले में दोषी एक व्यक्ति को उम्रकैद तथा दो अन्य को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र नाथ ने बुधवार को बताया कि बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी का 18 जून 2017 को अपहरण कर लिया गया था। जांच में पता चला कि मीरा देवी नामक महिला ने अपने पति श्रीभगवान उर्फ बल्लर की मदद से लड़की का अपहरण किया और फिर उसे बिहार के सारण जिले के रहने वाले राजेश राय नामक व्यक्ति को बेच दिया।

उन्होंने बताया कि राजेश ने लड़की को छत्तीसगढ़ ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) शिव कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को राजेश राय को आजीवन कारावास तथा 55 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी। न्यायालय ने श्री भगवान और उसकी पत्नी मीरा देवी को 10-10 साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


 


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Ramkesh

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