UP सरकार का फैसला, अब कैदी Prepaid Mobile से भी कर सकेंगे बात

punjabkesari.in Thursday, Dec 01, 2016 - 10:26 AM (IST)

लखनऊ: प्रदेश के कारागार मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया ने यहां बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध बंदियों को अपने घर जेलों में लगे पी.सी.ओ. से अब प्रीपेड मोबाइल सर्विस के माध्यम से भी बात करने की सुविधा दी जाएगी। पहले बंदी जेल पी.सी.ओ. से पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस पर या लैंडलाइन फोन पर सत्यापन के बाद ही बात कर पा रहे थे जिससे लगभग 90 प्रतिशत बंदी अपने परिवार से बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि अधिकतर बंदियों के परिवार के पास पोस्ट पेड मोबाइल सर्विस और लैंडलाइन फोन नहीं थे। इस फैसले से बंदियों और उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है।

रामूवालिया ने कहा कि इस फैसले से बंदी मुलाकातों में और बंदी के परिवार को बंदियों से मिलने आने के साधनों व अन्य खर्चों में भी कमी आएगी। रामूवालिया ने यह बताया कि पैरोल देने की प्रक्रिया में बंदी और उनके परिवार को बहुत ही मुश्किलों और अपमान का सामना पड़ता है। जैसे कि वह पैरोल पाकिस्तान की कराची की जेल से मांग रहे हों। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पैरोल प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार किया जा रहा है।

डी.एम. और एस.एस.पी. की संस्तुति के बाद पैरोल दिए जाने के नियम को बदल कर सरकार द्वारा 40 दिनों तक की पैरोल दिए जाने का अधिकार जेल अधीक्षक को दिया जाएगा, ताकि बंदी परिवार को अनावश्यक मुश्किलों का सामना न करना पड़े। साथ ही पैरोल वृद्धि में पुन: डी.एम. और एस.एस.पी. की संस्तुति लेने की प्रक्रिया को भी समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही बंदियों के हित में एक सरल प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।

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