UP में कुत्तों की 23 खूंखार नस्लों पर लगा बैन, इन ब्रीड के कुत्तों के पालन और ब्रिकी पर रोक

punjabkesari.in Wednesday, Mar 27, 2024 - 05:04 PM (IST)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कुत्तों के काटने से हो रही मौतों को देखते हुए योगी सरकार ने अहम कदम उठाया है। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार के सुझाव पर क्रूर मानी जानी वाली कुत्तों की 23 प्रजातियों के आयात, प्रजनन और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सभी नगर निगमों, प्रशासन और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को एक पत्र भेजकर यह आदेश जारी कर इसका पालन कराने के आदेश दिया गया है।

बता दें कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने हित धारक संगठनों और विशेषज्ञों की टीम सदस्यों के साथ पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने कुत्तों की कुछ नस्लों को खूंखार कुत्ते के रूप में पहचाना है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। कुत्तों की ऐसी कुल 23 प्रजातियां पाई गई है जो मानव जीवन के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। वहीं, अब यूपी सरकार ने कुत्तों की इन 23 खतरनाक नस्लों पर प्रतिबंध लगाया दिया है। इनमें मिश्रित और क्रॉस नस्लों के डॉग शामिल हैं। जैसे- पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफोर्डशायर, टेरियर, फिला ब्रासीलीरो, डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकन बुलडॉग, सरप्लानिनैक, जापानी टोसा और अकिता, मास्टिफ्स (बोरबुल्स), रॉटवीलर टेरियर्स रोडेशियन रिजबैंक, वुल्फ कुत्ते, कैनारियो, अकबाश कुत्ता, भॉस्को गार्ड कुत्ता, बोअरवेल, कांगल, मध्य एशियाई शेफर्ड डॉग (ओवचाको), कोकेशियान शेफर्ड डॉग (ओवचाकी), दक्षिण रूसी शेफर्ड कुत्ता (ओवचाका), टॉर्नजैक, केन कोरो और उस प्रकार का हर कुत्ता जिसे आमतौर पर एक बैन डॉग (या बैडोग) जाना जाता है।

अब सरकार के निर्देश मुताबिक, कोई भी कुत्तों की इन 23 नस्लों को न तो आयात कर सकते हैं न ही प्रजनन और न ही ब्रिकी। वहीं, इन कुत्तों की नस्लों को रखने के लिए कोई लाइसेंस या परमिट जारी न करने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं।

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Harman Kaur