बाराबंकी कोर्ट का फैसला... 18 साल पुराने हत्या और बलवा मामले में 12 को उम्रकैद, अब तक 11 लोगों की हो चुकी मौत

punjabkesari.in Tuesday, Jul 01, 2025 - 11:10 PM (IST)

Barabanki News: उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले की एक अदालत ने वर्ष 2007 में हुऐ गंगवार, हत्या और बलबा मामले में एक पक्ष के 12 आरोपियों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख अठारह हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनायी है जबकि दूसरे पक्ष के पांच लोगों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देकर तीन वर्ष कारावास की सजा से दण्डित किया।

कोटे की दुकान को लेकर विवाद
विशेष न्यायाधीश वीना नारायण ने मंगलवार को यह सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना पटरंगा के गांव सरैथा जो अब अयोध्या में है, के निवासी कृष्ण मगन ने बताया कि वह पंचायत का प्रधानी चुनाव जीत गए थे इससे गांव के अजय वा उनके साथी रंजिश मानते थे। चार मार्च 2007 को वे शिव नगर चौराहे पर मंशा राम के साथ गए थे,इसी बीच गांव के अजय सिंह व सहाजराम आ गए और कोटे की दुकान को लेकर विवाद शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि थोड़ी देर बाद अजय सिंह, राम प्रसाद और कुछ अन्य लोगों ने मगन के परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से एक चेतराम की बाद में रुदौली अस्पताल में मौत हो गई।

दूसरे पक्ष के पांच अन्य आरोपियों की हो चुकी मौत
अभियोजन अधिकारी कृपा शंकर ने बताया कि अदालत ने अजय सिंह, जगन्नाथ सिंह, विनोद सिंह, कृष्ण मगन सिंह, सहज राम सिंह, करुणा शंकर सिंह, संजय मिश्रा, साहब बक्श सिंह, मुन्ना सिंह, मुकुट सिंह, प्रमोद कुमार सिंह व राकेश कुमार तिवारी को हत्या, हत्या का प्रयास, आगजनी व एससी/एसटी अधिनियम और बलवा की धाराओं में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने आरोपी उमेश्वर प्रताप सिंह, भैरव बक्श सिंह और शंकर बक्श सिंह को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। वहीं, दूसरे पक्ष से जुड़े राम सिंह, मंसाराम, अमरेश कुमार, ननकू व सरबजीत को मारपीट व गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में दोषी मानते हुए अलग से सजा सुनाई। लंबे समय तक चले मुकदमे के दौरान दूसरे पक्ष के पांच अन्य आरोपियों की मौत हो गई।


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Content Editor

Mamta Yadav

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