बरेलीः नाबालिग भांजी से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

punjabkesari.in Tuesday, Nov 22, 2022 - 08:59 PM (IST)

बरेलीः नाबालिग भांजी (15) को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी शाहजहांपुर खुदागंज मोहल्ला साहूकारा निवासी मामा राजेश गुप्ता (28) को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने आजीवन कारावास व कुल 1 लाख 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेगी।

विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बिथरी चैनपुर में तहरीर देकर बताया था कि पुत्री 21 मई 2021 को दिन में 11.45 बजे दुकान में गई थी, कई घंटे वापस न आने पर पड़ोसी व व रिश्तेदारों के यहां पता किया तो पता चला कि पीड़िता को राजेश बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने बहला-फुसलाकर ले जाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोत्तरी कर राजेश के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था ।

मेरे साथ रोजाना गलत संबंध बनाएः पीड़िता
पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि आरोपी शाहजहांपुर ले गया और वहां एक मकान में रखकर जबरन गलत काम किया। उसके मुझे खटीमा ले गया, वहां होटल के एक कमरे में रखकर दुष्कर्म किया। उसके बाद अपने भतीजे के घर ले गया और वहां रखकर मेरे साथ रोजाना गलत संबंध बनाए थे। शासकीय अधिवक्ता ने 7 गवाहों के बयान कराए थे।

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Ajay kumar