अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

punjabkesari.in Thursday, Apr 06, 2023 - 06:18 PM (IST)

प्रयागराज: उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को जिला कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ये फैसला मामले की गंभीरता को देखते हुए लिया है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन आरोपी है। उस पर 25 हजार का इनाम घोषित है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए शाइस्ता ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। शाइस्ता ने अपनी अर्जी में कहा था कि उसका इस घटना से न कोई लेना देना है और न ही कोई मतलब। उसे सियासी रंजिश में फंसाया गया है।

अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में कई जगह दबिश दी जा रही है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, शाइस्ता की भी भूमिका सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस उन पर भी इनाम बढ़ा सकती है। शाइस्ता पर इस समय 25 हजार का इनाम है। उन पर पहले 50 फिर ढाई लाख का इनाम घोषित किया जा सकता है। माना जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर शाइस्ता परवीन से मिलने गए थे। बीते दिनों हत्याकांड में ढाई लाख के इनामी साबिर के साथ शाइस्ता का वीडियो भी सामने आया था। साबिर वही शख्स है, जिसने कार में बैठे उमेश पाल के गनर को गोली मारी थी।

गौरतलब है कि 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षाकर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों, अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों पर केस दर्ज कराया था। 


 

Content Writer

Tamanna Bhardwaj