इलाहाबाद HC से मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका,खारिज हुई जमानत याचिका

punjabkesari.in Friday, Feb 24, 2023 - 04:41 PM (IST)

प्रयागराज: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गैंगस्टर के केस में मुख्तार की जमानत खारिज कर दी गई है। मुख्तार पर विधायक निधि घोटाले में केस दर्ज हुआ था। आपराधिक इतिहास को देखते बेल नहीं दी गई है।

बेटे अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज 
इससे पहले लखनऊ की एक अदालत ने खेल कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी करके कई हथियार खरीदने के मामले में सोमवार को बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक पुत्र अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के विशेष न्‍यायाधीश हरबंस नारायण ने खेल कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी करके कई हथियार खरीदने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

आदेश पारित करते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अंसारी के खिलाफ लगाए गए अपराध गंभीर हैं और वह इस समय जमानत के हकदार नहीं हैं। महानगर थाना के तत्‍कालीन प्रभारी अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस हासिल किया और बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर कई हथियार खरीदें।


 

Content Writer

Tamanna Bhardwaj