SC से सुपरटेक को बड़ा झटका, एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर 16 और 17 को कोर्ट ने बताया अवैध, ढहाने का आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Aug 31, 2021 - 04:03 PM (IST)

नोएडाः सुप्रीम कोर्ट से सुपरटेक को बड़ा झटका मिला है। जहां कोर्ट ने एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के टावर-16 और 17 को अवैध ठहराते हुए दोनों टावरों को ढहाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक के दो 40 मंजिला टावरों को गिराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट में हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं। इस मामले में एससी ने सुपरटेक और नोएडा अथारिटी की अपीलों पर सभी पक्षों की बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2014 में एमराल्ड कोर्ट ओनर रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए एपेक्स और सियान टावरों को गलत ठहराते हुए ढहाने का आदेश दिया था। इसके अलावा हाईकोर्ट ने सुपरटेक को फ्लैट बुक कराने वालों को पैसा वापस करने का आदेश दिया था साथ ही इन टावरों को बनाने का आदेश देने वाले नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने का भी आदेश दिया था। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को सुपरटेक, नोएडा अथॉरिटी और कुछ फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नोएडा सेक्टर-93 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1,000 फ्लैटों वाले दोनों टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था बेंच ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा कि इन टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच me का परिणाम था।

 


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Content Writer

Moulshree Tripathi

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