यूपी में शिक्षक बहाली के नियमों में बड़ा बदलाव,  बीएड के बिना अब नहीं बन सकेंगे प्रवक्ता

punjabkesari.in Thursday, Apr 24, 2025 - 01:10 PM (IST)

प्रयागराज:  उत्तर प्रदेश के एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रवक्ता (PGT) पद के लिए B.Ed डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। यह वही नियम है जो कुछ समय पहले राजकीय विद्यालयों के लिए लागू किया गया था।

104 साल पुराने नियमों में बदलाव
अब तक 1921 के इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के तहत एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती की जाती थी। लेकिन इसमें कई विसंगतियाँ थीं क्योंकि एक ही बोर्ड के अंतर्गत राजकीय और एडेड स्कूलों में अलग-अलग योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती थी। इसे लेकर विवाद भी होते रहते थे। अब सरकार ने यह व्यवस्था खत्म कर दी है।

अब एक जैसे नियम सभी स्कूलों में लागू
राजकीय और एडेड दोनों प्रकार के विद्यालयों में अब एक जैसी शैक्षणिक योग्यता लागू होगी। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया अब नई संशोधित नियमावली 2024 के अनुसार होगी। यह बदलाव 4512 एडेड हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में लागू किया जाएगा।

किन विषयों में B.Ed जरूरी नहीं?
हालांकि गृह विज्ञान, सिलाई कला, वाणिज्य और सैन्य विज्ञान जैसे विषयों में अभी भी B.Ed की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इसके अलावा कला विषय में BFA जैसी डिग्री को मान्यता दी गई है और B.Ed की जरूरत नहीं होगी।

शारीरिक शिक्षा और अन्य विषयों की स्थिति
शारीरिक शिक्षा में UG डिग्री के साथ अलग योग्यता तय की गई है। अब तक कई विषयों में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर नियुक्ति हो रही थी, लेकिन अब B.Ed को अनिवार्य कर दिया गया है।

 


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Content Writer

Ramkesh

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