सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत, जौहर यूनिवर्सिटी गेट तोड़ने पर लगाई रोक

punjabkesari.in Friday, Jul 22, 2022 - 05:56 PM (IST)

रामपुर: मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति विवाद मामले में आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के गेट तोड़ने पर तुरंत रोक लगा दिया है। साथ वह जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि प्रशासन इस जमीन को तुरंत खाली कर दें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के गेट विवाद मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा था। आज इस मामले में कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने पर  रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि आजम खान ने शिकायत की है कि कोर्ट के स्टे आर्डर के बाद भी रामपुर स्थित इस जमीन से फेंसिंग नहीं हटाने के कारण यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस जेबी पारडीवाला की पीठ ने यूपी सरकार को 19 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जिसे लेकर आज मामले में सुनवाई हुई। वहीं कोर्ट ने यूनिवर्सिटी गेट को तोड़ने पर भी रोक लगा दी। 


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Ramkesh

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