आजम खान को बड़ी राहत, High Court ने जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को गिराने पर लगाई रोक

punjabkesari.in Monday, Aug 16, 2021 - 06:03 PM (IST)

प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं रामपुर से सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट गिराए जाने के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रामपुर के डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जवाब दाखिल होने तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक रहेगी।
 
बता दें कि बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान की यूनिवर्सिटी के गेट को सरकारी जमीन पर होने की बात कही थी। इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जांच के बाद गेट तोड़ने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ आजम खान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी। लगभग 2 साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खान की अपील को खारिज कर दिया था। और यूनिवर्सिटी गेट को गिराने के आदेश दे दिया था।

 


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Content Writer

Ramkesh

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