बिना पट्टे के मकान बनाकर रहने वालों को बड़ी राहत, अवैध कब्जेदार भी नजूल भूमि करवा सकेंगे फ्री होल्ड

punjabkesari.in Thursday, Sep 24, 2020 - 05:33 PM (IST)

लखनऊ: राज्य सरकार नजूल की जमीनों पर बिना पट्टे के मकान बनाकर रहने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। इन अवैध कब्जेदारों की जमीनों को डी.एम. सर्किल रेट का शत-प्रतिशत शुल्क लेकर फ्री होल्ड किया जाएगा। आवास विभाग इस संबंध में जल्द नई नीति लाने जा रहा है।

प्रस्तावित नीति के मुताबिक केवल आवासीय जमीनों को फ्री होल्ड किया जाएगा। व्यवसायिक या अन्य भू-उपयोग वाली जमीनें फ्री होल्ड नहीं होंगी। आवास विभाग का मानना है कि आवासीय जमीनों को फ्री होल्ड करने से राज्य सरकार को जहां अरबों रुपए राजस्व मिलेगा। वहीं अवैध कब्जेदारों को राहत मिलेगी। अवैध कब्जेदारों को तय समय के लिए यह सुविधा दी जाएगी। इसका फायदा बिल्डरों या फिर दलाल न उठा पाए इसका भी ध्यान रखा जाएगा।

देना होगा पुख्ता प्रमाण : 
अवैध कब्जेदारों को संबंधित जमीन पर रहने संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। मसलन बिजली का बिल, पानी का कनैक्शन बिल या फिर अन्य ऐसा कोई प्रमाण पत्र जिससे यह साबित हो सके कि वही सालों से वहां मकान बनाकर रहते चला आ रहे हैं। किसी दूसरे के नाम पर पट्टा है और कोई उस पर जबरिया कब्जा कर लिया है, तो ऐसी विवादित जमीनों को फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा।

इन्हें माना गया नजूल भूमि
आजादी
 के बाद जिन जमीनों का कोई वारिस नहीं मिला, उसे नजूल घोषित कर दिया गया। इन जमीनों को जरूरतमंदों को पट्टे पर देने लगा। लखनऊ में विकास प्राधिकरण और प्रदेश के अन्य जिलों में डी.एम. इन जमीनों की देखरेख के लिए कस्टोडियन बनाए गए हैं। प्रदेश में 20,000 से अधिक अवैध कब्जेदार हैं। इससे पहले 2005 व 2011 में इस तरह की नीति आई थी।


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Ajay kumar

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