25-25 हजार मुचलके पर रिहा हुए BJP सांसद विजय तोमर और कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम

punjabkesari.in Wednesday, Feb 19, 2020 - 11:33 AM (IST)

मेरठ: आचार सहिंता (धारा 144) उल्लंघन के 13 साल पुराने मामले में मेरठ की अपर जिला जज पंकज मिश्रा की अदालत में भाजपा के राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर और कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन पेश हुए। जहां उन्हें 25, 25 हजार मुचलके पर अदालत ने रिहा कर दिया है।

बता दें कि  भाजपा के राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर और कैराना की पूर्व सांसद तबस्सुम हसन पर साल 2007 में थाना सरधना में आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।  2010 में अदालत ने दोनों जन प्रतिनिधियों के वारंट जारी कर दिए थे। इसके बाद से वह लगातार गैरहाजिर चल रहे थे।

वहीं अदालत ने दोनों जन प्रतिनिधियों को 20 फरवरी 2020 को पेश होने का आदेश दिया जारी किया था। जिसके बाद राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन अपर जिला जज पंकज मिश्रा की अदालत में पेश हुए। जहां दोनों को 25, 25 हजार के मुचलके भरने पर जामनत दे दी गई।

पूर्व सांसद तबस्सुम हसन ने कहा कि आचार संहिता के उल्लंघन में मा. न्यायालय का पेश होने का आदेश था इसलिए हम यहां आए। जिसमें न्यायालय ने जमानत दे दी है। वहीं पूछे गए कि इसके पहले क्यों पेश नहीं हुए के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें कोई सूचना नहीं थी। जब सूचना प्राप्त हुई तो पेश हुए।

सरकारी वकील सिराजुद्दीन अल्वी ने बताया कि मंगलवार को मा. न्यायालय में भाजपा राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन ने सरेंडर किया है। उन्होंने बताया कि 2007 में चुनाव आचार संहिता के उलंघन में थाना सरजना में ये मुकदमा कायम हुआ था। इनके खिलाफ न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी कर 20 फरवरी को पेश होने का आदेश था। जिसमें मंगलवार को जब वे पेश हुए तो न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर ली।

 

Ajay kumar