यौन शोषण के मामले में BSP सांसद अतुल राय की बढ़ी मुश्किलें, जमानत याचिका खारिज

punjabkesari.in Saturday, Nov 16, 2019 - 03:11 PM (IST)

प्रयागराजः यौन शोषण के मामले में घोसी से बसपा सांसद अतुल राय की मुश्किलें बढ़ गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अतुल राय की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने यह आदेश पारित किया।

राजनीतिक कारणों से मुवक्किल को झूठा फंसाया- अतुल राय के वकील
अतुल राय के वकील ने दलील दी कि राजनीतिक कारणों से उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है, क्योंकि वह भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे। हालांकि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

आरोपी का कई मामलों में आपराधिक इतिहास रहा- पीड़िता के वकील
वहीं पीड़िता की ओर से जमानत याचिका का विरोध करते हुए वादी पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी का कई मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है और जमानत पर रिहा होने पर वह जांच प्रभावित कर सकता है।

जानिए क्या है मामला?
बता दें कि बलिया की रहने वाली छात्रा ने 1 मई, 2019 को वाराणसी के लंका पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2015 में वाराणसी में पढ़ाई के दौरान उसने छात्र संघ चुनाव लड़ा और इस बीच वह अतुल राय के संपर्क में आई।

छात्रा ने आरोप लगाया था कि 7 मार्च, 2018 को आरोपी राय ने उसे अपने वाराणसी फ्लैट में बुलाया और उसका यौन शोषण किया। साथ ही इसका एक वीडियो भी बनवाया और बाद में राय ने उसके साथ कथिततौर पर दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।







 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Tamanna Bhardwaj

Recommended News

Related News

static