सहायक अध्यापक की योग्यता को लेकर हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, कहा- BTC का पाठ्यक्रम CT की तुलना में कहीं अधिक व्यापक

punjabkesari.in Saturday, Feb 17, 2024 - 09:29 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक कक्षाओं में सहायक अध्यापक की योग्यता को स्पष्ट करते हुए कहा कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) की पाठ्य सामग्री कक्षा-5 तक पढ़ाने के उद्देश्य से प्रस्तावित है जबकि सीटी (शिशु शिक्षा) की पाठ्यसामग्री प्री-स्कूल यानी कक्षा 2 तक सीमित है। उपरोक्त के मद्देनजर सीटी की पाठ्य सामग्री सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता यानी बीटीसी की पाठ्य सामग्री के बराबर नहीं है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम  शमशेरी की एकलपीठ ने श्रीमती माला यादव व 10 अन्य की याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।



नर्सरी शिक्षक प्रमाण पत्र निर्धारित योग्यता के बराबर नहीं
मौजूदा मामले में याचियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित नर्सरी प्रशिक्षण परीक्षा-2013 और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा-2013 उत्तीर्ण की है। उसके बाद उन्होंने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग में भाग लिया, लेकिन उन्हें इस आधार पर नियुक्त नहीं किया गया कि उनके पास आवश्यक योग्यता यानी दो वर्षीय बीटीसी पाठ्यक्रम/2 वर्षीय उर्दू बीटीसी पाठ्यक्रम या विशेष योग्यता यानी नर्सरी शिक्षक प्रमाण पत्र निर्धारित योग्यता के बराबर नहीं है।



बीटीसी पाठ्यक्रम सीटी की तुलना में कहीं अधिक व्यापक
याचियों के अधिवक्ता का तर्क है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 23.8.2010 को जारी अधिसूचना में नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा (बीटीसी) के बराबर माना गया था। अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि याचियों के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होने के बावजूद गलत तरीके से उनकी नियुक्ति से इनकार कर दिया गया। उनका परिणाम घोषित हुआ होता तो निश्चित रूप से वे मेरिट सूची में होते। अंत में कोर्ट ने कहा कि बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) पाठ्यक्रम सीटी की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है।

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Ajay kumar