बुलंदशहर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

punjabkesari.in Wednesday, Dec 23, 2020 - 05:19 PM (IST)

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एडीजे पोक्सो कोर्ट ने 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुमग् में एक युवक को 10 वर्ष की कैद और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अीायिोजन पक्ष ने आज यहां कहा कि नगर स्थित मोहल्ला गिरधारी नगर के एक वृद्ध ने 2 मई 2016 को कोतवाली नगर में अपनी पुत्री के अपरहण और उसके साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए रोहित नामक युवक को नामजद किया था । 

बता दें कि पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि रोहित ने शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ कई महीने तक उसका यौन शोषण किया और उसका अपहरण कर लिया । पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट राजेश पाराशर के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने गवाहों के बयान, किशोरी की डॉक्टरी रिपोर्ट व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रोहित को अपहरण तथा दुष्कर्म का दोषी पाया और उसे मंगलवार को 10 वर्ष की कैद एवं ?5000 अर्थदंड की सजा सुना दी । 


 


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Ramkesh

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