बुलंदशहर: दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को आजीवन कारावास

punjabkesari.in Thursday, Apr 01, 2021 - 07:43 PM (IST)

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोटर्) प्रथम दीपिका तिवारी ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद ने बताया कि पिंकी का विवाह सिकंदराबाद नगर में तनुज के साथ हुआ था । पिंकी के पिता शिवपाल ने हैसियत के मुताबिक दहेज दिया लेकिन तनुज और उसके माता-पिता प्रिय भाई शादी में मिले दहेज से खुश नहीं थे । ससुराल वाले पिंकी का दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे। उसके पिता का कहना है कि पति तनुज पिंकी पर अतिरिक्त दहेज में कार लाने के लिए दबाव बनाता था। पुत्री की खुशी के खातिर पिता ने ढाई लाख रुपए अपने दामाद को दिए ,लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए ।  

आरोप है कि 22 अगस्त 2019 को तनुज ने अपने परिजनों की मदद से पिंकी की गला घोट कर हत्या कर दी और उसके मायके वालों सूचित किए बगैर उसका दाह संस्कार कर दिया। उसके बाद सूचना पर पिंकी के पिता मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिंकी के शव को चिता से उठाकर पंचनामा भर भेज दिया और पिता की तहरीर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी दामाद तनुज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया । मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोटर् प्रथम दीपिका तिवारी ने दो पक्षों के गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को तनुज को दहेज के लिए अपनी पत्नी पिंकी की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20000 रुपये का जुर्माना भी किया है। 

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Ramkesh