बुंदेलखंड के गरीबों को सस्ता भोजन क्यों नहीं? योगी सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

punjabkesari.in Tuesday, Mar 06, 2018 - 11:44 AM (IST)

इलाहाबादः बुंदेलखंड के गरीबों को सस्ता भोजन देने की योजना पर मुख्य सचिव द्वारा कोई जानकारी न देने पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। हाइकोर्ट ने 12 मार्च को हलफनामा दाखिल कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति शशिकान्त की खंडपीठ ने बुंदेलखंड हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ की जनहित याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने पूछा- बुंदेलखंड में सस्ते भोजन की योजना क्यों नहीं?
कोर्ट ने पूछा है कि लखनऊ में सरकार किस कानूनी योजना से 5 व 10 रूपए में गरीबों को भरपेट भोजन दे रही है और बुंदेलखंड के गरीबों को ऐसी सुविधा क्यों नही दी जा सकती। सरकार संसद में सब्सिडी दे रही, बुंदेलखंड में सस्ते भोजन की योजना क्यों नहीं? कोर्ट ने कहा कि सरकार सब्सिडी बंदकर गरीबों के लिए सस्ते दर पर भोजन की योजना क्यों नहीं लागू करती है।

सस्ते दर पर भोजन की योजना लागू क्यों नहीं 
कोर्ट ने कहा कि संसद में सरकार भारी सब्सिडी दे रही है और लखनऊ में 2 जगहों पर 5 व 10 रूपए में भोजन योजना शुरू किया है। ऐसी योजना बुंदेलखंड में भी शुरू की जा सकती है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को सरकार की ऐसी योजना पर अपना मत रखने का समय देते हुए अगली सुनवाई की 12 मार्च को तय की है।