पूर्व सीओ जियाउल हक हत्याकांड में CBI स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला, 10 आरोपी दोषी करार

punjabkesari.in Friday, Oct 04, 2024 - 07:46 PM (IST)

लखनऊ: पूर्व सीओ जियाउल हक हत्याकांड में CBI की स्पेशल कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया है। सीओ जियाउल हक हत्याकांड मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में दोषियों को 9 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा। दरअसल, 2 मार्च 2013 की शाम प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में तत्कालीन प्रधान नन्हे यादव की उस वक्त हत्या कर दी गई, जब बलीपुर गांव में एक विवादित जमीन का मसला सुलझाने के लिए वह कामता पाल के घर पहुंचे थे। बाइक से आए बदमाश प्रधान नन्हे यादव को गोली मारकर फरार हो गए थे। प्रधान की हत्या की खबर उनके समर्थकों को मिली तो उन लोगों ने कामता पाल के घर में आग लगा दी।

वहीं  घायल नन्हे यादव को इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई थी लोगों में बढ़ते आक्रोश और हुजूम के बीच नन्हे यादव का शव बिना पोस्टमार्टम के ही गांव पहुंच गया मामला हत्या का था, ऐसे में बिना पोस्टमॉर्टम के शव गांव पहुंचने की खबर तत्कालीन सीओ जियाउल हक को मिली तो वह अपने लाव लश्कर के साथ गांव वालों से बात करने पहुंच गए. लेकिन गांव में हिंसा शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया, कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा के साथ सीओ जियाउल हक जैसे ही गांव में पहुंचे तो गली में गांव वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, इसी अफरा-तफरी में हुई फायरिंग में नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी गोली लगने से मौत हो गई।

इधर गांव वालों के हमला बोलते ही पुलिस वाले भाग गए और जियाउल हक गुस्साए गांव वालों की भीड़ का शिकार हो गए और उनकी भी हत्या कर दी गई। घटना के बाद सरकार की खूब किरकिरी हुई उसके बाद सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया था उसके बाद मामले  में सीबीआई ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया।  लम्बी लड़ाई के बाद 10 आरोपियों को CBI की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 


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Content Writer

Ramkesh

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