मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ आरोप किए तय,अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी

punjabkesari.in Tuesday, Nov 09, 2021 - 07:08 PM (IST)

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ निषेधाज्ञा के उल्लंघन और दंगा करने के दो मामलों में आरोप तय किए। सांसदों और विधायकों संबंधी मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 नवंबर तय की है। विशेष न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 188, 427 और 506 के तहत आरोप तय किए।

जिला सरकारी अधिवक्ता राजीव शर्मा और अतिरिक्त सरकारी वकील मनोज ठाकुर के मुताबिक पुलिस ने अग्रवाल के खिलाफ क्रमश: 2003 और 2017 में दंगा करने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के दो मामले दर्ज किए थे । अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।
 


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Ramkesh

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