चिन्मयानंद प्रकरण: रंगदारी मामले में BJP नेता को कोर्ट से मिली जमानत

punjabkesari.in Friday, Jan 03, 2020 - 01:46 PM (IST)

शाहजहांपुर: बहुचर्चित चिन्मयानंद रंगदारी मामले में एसआईटी द्वारा आरोपी बनाए गए भाजपा नेता डीपी सिंह ने शुक्रवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद कोर्ट ने भाजपा नेता को जमानत पर रिहा कर दिया है। अभियोजन अधिकारी लाल साहब ने बताया कि विशेष जांच दल ने अपनी जांच में जिला कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष और भाजपा नेता डीपी सिंह राठौर समेत एक अन्य भाजपा नेता को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।

बता दें कि विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा कोर्ट में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के मामले में और पीड़िता समेत संजय, विक्रम और सचिन को स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में चार्जशीट पेश की थी। जिसके बाद इन सबको जेल भेज दिया गया था। जिसमें पीड़िता समेत विक्रम, सचिन की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट से होने के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है।  जबकि संजय और यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद अभी भी जेल में बंद हैं।

डीपी सिंह राठौर ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण
भाजपा नेता को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने नोटिस जारी किया परंतु वह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। शुक्रवार सीजेएम ओमबीर की अदालत में भाजपा नेता डीपी सिंह राठौर ने आत्मसमर्पण करते हुए कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई। जिस पर कोर्ट ने जमानत स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है।

आइए जानें क्या था पूरा मामला?
स्वामी चिन्मयानंद के ही कालेज में कानून की पढ़ाई करने वाली एक छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल करके स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को सौंप दी थी। जिसमें स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण का आरोपी बनाया गया था। वहीं पीड़िता समेत संजय, विक्रम, सचिन को स्वामी चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में चिन्मयानंद समेत पांचों को जेल भेज दिया गया था।

 

Tamanna Bhardwaj