CM योगी ने दिया आदेश कहा- एक सप्ताह में अध्यापकों की भर्ती प्रकिया शुरू की जाय

punjabkesari.in Friday, May 08, 2020 - 07:41 PM (IST)

लखनऊ: यूपी के प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा का मामला कार्ट में चल रहा था जिसका लखनऊ बेंच ने भर्ती के लिए 60-65 प्रतिशत को योग्य माना है। लखनऊ कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है। CM योगी ने आदेश दिया है कि एक सप्ताह में भर्ती प्रकिया शुरू कर दी जाय।

बता दें कि भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई थी। उसके बाद उत्तर माला जारी करते हुए आपत्ति ली गई और विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर आपत्तियों का निस्तारण किया गया। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम उत्तरमाला जारी होने से पहले कट ऑफ को लेकर विवाद हो गया। जिसका अब फैसला कोर्ट ने सुना दिया है। कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65 प्रतिशत अंकों के आधार पर तीन महीने के अंदर करने का आदेश दिया है।

कोर्ट के मुताबिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में 65 फीसदी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 फीसदी अंक लाने होंगे। यूपी सरकार ने अंकों का निर्धारण परीक्षा के बाद किया था और यही विवाद का कारण बना था। इस फैसले का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार को अंकों का निर्धारण परीक्षा के पहले करना चाहिए था। सूत्रों से पता चला है कि एक सप्ताह के अन्दर ही उत्तर माला जारी कर दिया जाएगा। 

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Ramkesh