कमिश्नर का आदेश न मानने वाले SDM पर की जाए कार्रवाई: हाई कोर्ट

punjabkesari.in Thursday, Oct 08, 2015 - 08:50 PM (IST)

इलाहाबाद:  इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने औरैया के विधुना के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) रहे घनश्याम त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच का निर्देश दिया है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि वह छह माह में विभागीय जांच पूरी कर महानिबंधक के समक्ष रिपोर्ट पेश करे। न्यायालय ने इनके बाद चार्ज लेने वाले एसडीएम मदन चन्द्र दुबे को 15 अक्टूबर को रिकार्ड के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने भगवान दीन की याचिका पर आज यह आदेश दिया है। न्यायालय ने एसडीएम मदन चन्द्र दुबे से हलफनामा मांगा है। एसडीएम पर आयुक्त के न्यायिक आदेश की अवहेलना करने के आरोपों को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि यदि अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारी बड़े अधिकारियों के आदेश नहीं मानेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किया जाना जरूरी है। कड़ा दण्ड देने के लिए प्रमुख सचिव एसडीएम घनश्याम त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करे।

गौरतलब है कि याची की सस्ते गल्ले की दुकान शिकायत मिलने पर एसडीएम ने निलंबित कर दी और बाद में लाइसेंस निरस्त कर दिया। इस आदेश के खिलाफ आयुक्त के समक्ष अपील दाखिल की गई। आयुक्त ने लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बावजूद याची की दुकान अन्य को आवंटित कर दी गई। एसडीएम ने सफाई दी कि आयुक्त के आदेश पर रोक लगाई थी किन्तु नए आवंटन पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी। न्यायालय ने स्पष्टीकरण को गंभीरता से लेते हुए विभागीय जांच का निर्देश दिया।