कांग्रेस के नेता सचिन चौधरी की रिहाई के लिये काेर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा- हाईकाेर्ट जाएं

punjabkesari.in Thursday, Apr 30, 2020 - 05:44 PM (IST)

नई दिल्ली-लखनऊः उच्चतम न्यायालय ने कोविड -19 महामारी से निबटने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके पर कथित रूप से सवाल उठाने को लेकर गिरफ्तार राज्य के कांग्रेसी नेता की रिहाई की मांग करने वाले उनके दो नाबालिग बच्चों से बृहस्पतिवार को कहा कि राहत के लिये उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाना होगा। इस नेता ने कथित रूप से बगैर किसी अनुमति के प्रेस कांफ्रेस की थी।

कांग्रेस के नेता सचिन चौधरी के खिलाफ 11 अप्रैल को अमरोहा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। इस नेता के दोनों नाबालिग बच्चों ने अपनी मां के जरिये शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से याचिका पर सुनवाई की और उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद को राहत के लिये उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया।

इस पर खुर्शीद ने कहा कि वह याचिका वापस ले लेंगे और उच्च न्यायालय जाने की छूट चाहेंगे। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘तद्नुसार, याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुये इसे खारिज किया जाता है और उपरोक्त छूट प्रदान की जाती है। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि इस मामले को कानून के अनुसार यथाशीघ्र निबटाया जाये।’’

कांग्रेस नेता के दो और सात साल के बच्चों ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके पिता ने लॉकडाउन की वजह से शहरों से अपने गांव जा रहे कामगारों को दिल्ली-मुरादाबाद राजमार्ग के निकट भोजन और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया करायी थीं। इन बच्चों ने याचिका में कहा था कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य में किये जा रहे उपायों की खामियों को उजागर करने के लिये प्रेस कांफ्रेंस करने की वजह से उनके पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।


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Ajay kumar

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