कोराना कर्फ्यूः आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए बनेगा ई-पास, यहां करें आवेदन

punjabkesari.in Tuesday, May 04, 2021 - 03:49 PM (IST)

लखनऊः उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से पांव पसारता जा रहा है। इसी क्रम में सख्त योगी सरकार ने जानलेवा कोरोना के मद्देनजर प्रदेश में लॉकडाउन की सीमा पांच दिन कर दी है। इस दौरान सरकार ने आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के लिए ई-पास जारी करने की व्यवस्था की है। इसके लिए राहत आयुक्त की वेबसाइट पर जाकर rahat.up.nic.in/epass के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।  

बता दें कि अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है। इसमें एक संस्था, आवेदक सहित अधिकतम पांच कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकेंगी। ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण, सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवेदनों के परीक्षण के बाद ई-पास स्वीकृत किया जाएगा।

आगे बता दें कि ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इनको आवेकद प्राप्त एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड करते कर प्रिंट निकाल सकेंगे। ई-पास की इलेक्ट्रानिक कापी भी मान्य होगी।ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र या आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।

जिले की सीमा के अंतर्गत ई-पास के लिए एसडीएम तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय ई-पास जारी के लिए डीएम द्वारा नामित अधिकारी अधिृत होगा। संस्था के लिए जारी ई-पास लाकडाउन की संपूर्ण अवधि के लिए वैध होंगे। जबकि, आमजन के लिए जारी जनपदीय पास की वैधता एक दिन की होगी।

 

Content Writer

Moulshree Tripathi