कोरोना संकटः UP सरकार ने श्रम अधिनियमों में किया बदलाव, व्यापारी वर्ग को मिलेगी राहत
punjabkesari.in Friday, May 08, 2020 - 12:50 PM (IST)
लखनऊः कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। वायरस संकट ने आर्थिक हानि को निमंत्रण दे दिया है ऐसे में कारखाने और उधोग बन्द पड़े हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार व्यापारी वर्ग के लिए बड़ी राहत लाई है। सरकार ने UP श्रम अधिनियमों में बदलाव किया है। उधोग, कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए 38 श्रम नियमों में 1000 दिवस यानी 3 साल तक के लिए अस्थाई छूट प्रदान की गई है।
उद्यमियों की सुविधा के लिए लांच किया गया ‘साथी पोर्टल’
औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन, वाराणसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उद्यमियों की सुविधा के लिए साथी पोर्टल लांच किया गया है। इससे उद्यमी को GST रिफण्ड सहित तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। इसके अतिरिक्त UPSIDC में उद्योग शुरू करने के लिए निर्धारित एक वर्ष की अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष 3 माह किये जाने पर विचार किया जायेगा। इसके लिए UP श्रम विधियों से अस्थाई छूट अध्यादेश 2020 लाया गया है।
केन्द्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा अनिवार्य
महाना ने आगे कहा कि जहां पर 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ उद्योगों को चलाया जा रहा है, वहां सभी को वेतन देना एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इस पर विचार-विमर्श के बाद उचित निर्णय लिया जायेगा। उद्यमियों को हॉटस्पॉट क्षेत्र में मजदूरों को रोकने हेतु केन्द्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
21 सर्विसेज को किया गया Online
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि रेड जोन में भी कुछ शर्तों के साथ उद्यम खोलने की अनुमति प्रदान की गई है और तीन दिन के अन्दर इसका रिवाइवल भी देखने को मिला है। इसके साथ ही सभी औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक सड़क निर्माण व अवस्थापना सुविधाओं आदि कार्यों को कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यमियों की सुविधा के लिए 21 सर्विसेज को ऑनलाइन किया गया है।
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