CRPF कैंप पर आतंकी हमले पर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 6 दोषी करार, 2 बरी

punjabkesari.in Friday, Nov 01, 2019 - 02:03 PM (IST)

रामपुरः रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले को लेकर एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं दो आरोपियों कौसर फारुकी और गुलाब खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट मामले में दोषी ठहराए गए लोगों को दो नवंबर को सजा सुना सकती है।

फैसला आने से पहले ही रामपुर पुलिस अलर्ट
अपर जिला सत्र तृतीय (ADJ-3) के न्यायालय में शुक्रवार को केस में सभी 8 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में 54 गवाह बनाए गए थे, जिसमें से 38 की गवाही हुई है। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। 19 अक्तूबर को इस मामल में आखिरी सुनवाई थी। सजा के ऐलान से पहले ही रामपुर पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। क्योंकि इस आतंकी हमले में कुछ आरोपी पाकिस्तान के आतंकी हैं।

महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम-DM
इस बारे में जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट का फैसला आने की संभावना के मद्देनजर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कोर्ट परिसर के अलावा सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे।

क्या है मामला?
31 दिसंबर 2007 की रात को हुए आतंकियों ने सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के गेट नंबर 3 के अंदर घुसकर हमला किया था। इस हमले में एक रिक्शा चालक और सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। हमला करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें पाक अधिकृत कश्मीर (POK) के इमरान, मोहम्मद फारूख, मुंबई गोरेगांव के फहीम अंसारी, बिहार में मधुबनी का सबाउद्दीन सबा, प्रतापगढ़ के कुंडा का कौसर खान, बरेली के बहेड़ी का गुलाब खान, मुरादाबाद के मूंढापांडे के जंग बहादुर बाबा खान और रामपुर के खजुरिया गांव के मोहम्मद शरीफ शामिल हैं। ये सभी लखनऊ और बरेली की जेलों में बंद हैं।



 

Tamanna Bhardwaj