बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने जारी किया वारंट, 17 अक्टूबर को पेश होने का आदेश

punjabkesari.in Saturday, Oct 15, 2022 - 02:59 PM (IST)

लखनऊ: बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सरकारी कार्य में बाधा डालने, गालीगलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में हाईकोर्ट से सजा पाए माफिया को सजायाबी वारंट बनाने के लिए बांदा जेल से तलब किया गया है। इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंश नारायण ने मुख्तार अंसारी को 17 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। बता दें कि आलमबाग थाने से संबंधित सरकारी कार्य में बाधा, गालीगलौज और जानमाल की धमकी देने के मामले में इस कोर्ट ने 23 दिसंबर 2020 को सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था। वहीं इस निर्णय के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए 23 दिसंबर 2020 के आदेश को खारिज करते हुए मुख्तार को सात साल की सजा और 37 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

 बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने माफियाओं पर तेजी से शिकंजा कर रही है। इसी क्रम में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर जिला प्रशासन कहर बन कर टूट रही है।  अब मुख्तार अंसारी के एक सहयोगी गणेश मिश्रा की 14 करोड़ 20 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आरोप है कि गणेश मिश्रा, मुख्तार अंसारी के कारोबार के फाइनेंस का काम देखता था।

पुलिस अधिकारियों की मानें तो बीते तीन से साढ़े तीन महीने के अंतर्गत करीब 63 करोड़ की संपत्ति कुर्क कराई जा चुकी है। इसके अलावा गौकशी एनडीपीएस और अन्य मामलों में करीब 70 करोड़ की संपत्ति कुर्क कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अभी उनके द्धारा अजित अवैध सम्पति की जांच की जा रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। 

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Ramkesh