ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने अजय मिश्रा को कमिश्नर पद से हटाया, मीडिया में मामला लीक करने का आरोप

punjabkesari.in Tuesday, May 17, 2022 - 04:58 PM (IST)

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफी-सर्वे की रिपोर्ट की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो- दिन का अतिरिक्त समय  मुस्लिम पक्ष को दे दिया है। कोर्ट ने मीडिया में जानकारी लीक करने के आरोप में अजय मिश्रा कोर्ट कमिशनर पद से हटा दिया है। शेष दो कमिश्नर पद पर बने रहेंगे। विशाल सिंह नए मुख्य कमिश्नर के पर नियुक्त होंगे। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे में मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से दो से तीन दिन का समय मांगा था।  इससे पहले, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने सोमवार को दावा किया था कि अदालत द्वारा अनिवार्य वीडियोग्राफी-सर्वे कार्य के दौरान मस्जिद परिसर में एक शिवलिंग पाया गया है।

एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को हिंदू पक्ष की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस हिस्से को सील करने का आदेश दिया था, जहां कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। उधर, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली कमेटी के एक सदस्य ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा था, “मुगल काल की मस्जिदों में वजू खाने के अंदर फव्वारा लगाए जाने की परंपरा रही है। उसी का एक पत्थर आज सर्वे में मिला है, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है।” अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने आरोप लगाया था कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर द्वारा आदेश जारी करने से पहले मस्जिद प्रबंधन का पक्ष नहीं सुना गया। 


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Content Writer

Ramkesh

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