बहुचर्चित कवाल हत्याकांड में 7 दोषियों को उम्रकैद का ऐलान

punjabkesari.in Friday, Feb 08, 2019 - 04:33 PM (IST)

मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को सितंबर 2013 में दंगे की आग में धकेलने वाले बहुचर्चित कवाल हत्याकांड में अदालत ने 7 दोषियों को उम्रकैद का ऐलान किया है। सभी आरोपियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से 80% धनराशि पीड़ित परिवार को मिलेगी

अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 अगस्त, 2013 को कवाल गांव में मोटरसाइकिल और साइकिल के टकराने के बाद मामूली बहस के कारण कुछ लोगों ने सचिन और उसके भाई गौरव की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। गौरव के पिता रविंद्र सिंह ने इस संबंध में जानसठ कोतवाली पर मुजम्मिल, मुजस्सिम, फुरकान, नदीम और जहांगीर को आरोपी बनाया गया था। बाद में गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने अफजाल और इकबाल को अभियुक्त मानते हुए तलब किया था।

6 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों के आधार पर मुजम्मिल, मुजस्सिम, फुरकान, जहांगीर, नदीम, अफजाल और इकबाल को धारा 147,148, 302, 149, 506 के तहत हत्या का दोषी करार दिया था। मुकदमें की सुनवाई के दौरान मुजस्सिम, फुरकान, जहांगीर और नदीम को जेल से लाया गया था, जबकि जमानत पर चल रहे अफजाल और इकबाल स्वयं पेश हुए। इस मामले का एक अभियुक्त मुजम्मिल जो इस दौरान बुलंदशहर जेल में बंद था। सुरक्षा कारणों की वजह से अदालत में पेश नहीं हो सका।

मुजम्मिल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्णय से अवगत कराया गया। इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में अदालत मे पेश किया गया और निर्णय सुनाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की और से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अंजुम खान, जितेंद्र त्यागी, आशीष त्यागी ने 10 गवाहों को पेश करते हुए अपनी दलील और सबूत पेश किए थे।

गौरतलब है कि कवाल में दोहरी हत्या के बाद आरोपियों को कथित रुप से बचाने को लेकर मुजफ्फरनगर में सितंबर माह में दंगे भड़के थे । दंगों में 60 से अधिक लोगों को जान गवानी पड़ी थी और अनेक लोग घायल हुए थे।

Deepika Rajput