S P तंजील अहमद और उनकी पत्नी की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, आरोपियों पर लगाया अर्थदंड
punjabkesari.in Saturday, Apr 16, 2022 - 05:43 PM (IST)
बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) के उपाधीक्षक तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की 2 अप्रैल 2016 को गोली मारकर हत्या करने के आरोपी मुनीर को 10 वर्ष और उसके साथी रैय्यान को पांच वर्ष की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि दो अप्रैल 2016 को एनआईए के उपाधीक्षक तंजील अहमद स्योहारा से एक शादी समारोह में शिरकत करके रात में कार से पत्नी फरजाना के साथ अपने घर सहसपुर आ रहे थे तभी मुनीर और उसके साथियों ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी थी।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुनीर वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद है। उन्होंने बताया कि शनिवार को गैंगेस्टरं अदालत नंबर पांच के न्यायाधीश डा. विजय कुमार ने गैंगस्टर मामले में मुनीर को 10 वर्ष कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड और उसके साथी रैय्यान को पांच वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।