मासूम से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

punjabkesari.in Thursday, Dec 19, 2019 - 12:16 PM (IST)

रामपुरः रेप, हत्या के एक मामले में न्याय में बढ़ती देरी से जहां पीड़िता व उसके परिजन आस खो देते हैं। वहीं विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने करीब 6 महीने पहले 6 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश की रामपुर पुलिस ने रेप और हत्या के एक मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं रामपुर पुलिस न्यायालय में लगातार पैरवी कर रही थी।

बता दें कि मई 2019 में 6 साल की मासूम बच्ची को उसके दरिंदे पड़ोसी नाजिल ने बलात्कार के बाद जलाकर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद तेजी से कार्यवाही करते हुए बच्ची का शव बरामद किया और आरोपी नाजिल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पुलिस ने लगातार पैरवी की और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य थे, वो भी जल्द से जल्द पेश किए जिसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है।

सरकारी वकील कुमार सौरभ ने इस मामले में बताया कि विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट का मामला है। इसमें एक 6 साल की बच्ची थी, जो गायब हो गयी थी। उसकी लाश डेढ़ माह बाद मिली थी। जिस दिन लाश मिली थी, उस दिन आरोपी नाज़िल को गिरफ्तार किया गया था। रात्रि में मुठभेड़ में उसकी निशानदेही पर वहां से कुछ सामान बरामद हुआ था, जिसमे उसके फिंगरप्रिंट पाए गए थे। DNA रिपोर्ट भी आई थी।

यह मामला कोर्ट में 5 सितंबर 2019 को संज्ञान में आया था। ट्रायल शुरू हुआ था। 13 दिसंबर को नाजिल को गिल्टी होल्ड किया गया था। बच्चे के मर्डर और उसके बलात्कार में उस पर सेक्शन 302, 361, 376बी IPC एवं पॉक्सो एक्ट लगे। आज इस मामले में जो सुनवाई थी वह सुनवाई थी कि इसे क्या सजा दी जाए।

वकील ने आगे बताया कि हमारी तरफ से यही गुजारिश की गई थी कि ये केस विरलतम श्रेणी में है। छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, उसका बलात्कार किया गया फिर दरिंदे ने उसकी हत्या कर दी। मोटिव क्लियर था। इसके बाद जज ने फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 25000 का जुर्माना भी लगाया है।

      

Ajay kumar