नाबालिग से रेप करने वाले 2 सिपाहियों को कोर्ट ने सुनाई 25-25 साल की सजा

punjabkesari.in Thursday, Jun 07, 2018 - 12:02 PM (IST)

बदायूंः केंद्र सरकार ने रेप की वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून लागू किए हैं और उन्हें कठोर दंड देने का भी प्रावधान है। इसी क्रम में बदायूं में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले 2 सिपाहियों को कोर्ट ने 25-25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों सिपाहियों पर 45-45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

जानकारी के मुताबिक थाना मूसाझाग में तैनात रहे सिपाही वीरपाल और अवनीश ने 31 दिसंबर 2014 को पड़ोस के ही गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया। इसके बाद दोनों ने थाने के अंदर नाबालिग से सामूहिक बलात्कार किया था। बलात्कार करने के बाद दोनों सिपाहियों ने लड़की को उसके गांव में छोड़ दिया था। वहीं घर पहुंचकर लड़की ने पूरी घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। जिसके चलते लड़की के परिजनों ने थाने में दोनों सिपाहियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

वहीं इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोनों सिपाहियों को दोषी मानते हुए 25-25 साल की सज़ा सुनाई, साथ ही कोर्ट ने दोनों सिपाहियों पर 45-45 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
 

Tamanna Bhardwaj