अब्दुल्लाह के दो अलग- अलग पैन कार्ड का मामले में कोर्ट सख्त, आजम खान पर अदालत ने लगाया 10000 रुपये का हर्जाना

punjabkesari.in Wednesday, Sep 11, 2024 - 01:06 PM (IST)

रामपुर, (रविशंकर): समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान पर रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत मैजिस्ट्रेट ट्रयाल में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के दो अलग-अलग पैन कार्ड का मामला विचाराधीन है। इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा एक गवाह को दोबारा जिरह करने के लिए अदालत से प्रार्थना की थी। उनके इस प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील रखी कि इस गवाह के साथ पहले भी काफी विस्तार से जिरह हो चुकी है और केवल अदालत का समय नष्ट करने के लिए यह प्रार्थना पत्र दिया गया है।

अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलील को मानते हुए न केवल आजम खान पक्ष के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया बल्कि उन पर ₹10000 हर्जाना भी आरोपित कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 सितंबर को होगी। इस विषय पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया,, अब्दुल्लाह आजम खान के डबल पेनकार्ड से संबंधित मामला जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए के न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें विवेचक की गवाही हो गई है बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पीडब्ल्यू 8 एसआई परवीन कुमार को पुना जिरह करने हेतु तलब करने के लिए प्रार्थना पत्र 311 सीआरपीसी का प्रस्तुत किया गया था जिस पर अभियोजन द्वारा आपत्ति की गई कि पूर्व में पर्याप्त अवसर बचाव पक्ष को दिया गया था ।

बचाव पक्ष के द्वारा इस गवाह से लगभग 74 प्रश्नों का जिरह कर लिया गया था और 311 में यह नहीं बताया गया है उनके प्रार्थना पत्र में कि बचाव पक्ष के द्वारा किन बिंदुओं पर जिरह करना है दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा बचाव पक्ष की प्रार्थना पत्र 311 सीआरपीसी निरस्त कर दी गई और यह मानते हुए कि प्रार्थना पत्र विलंब करने के उद्देश्य से दिया हैं आज़म खान पक्ष पर।10000 रु हर्जाना लगाया है। अब इसमें अगली तारीख 13 सितंबर 2024 लगी है।


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Ramkesh

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