संजीव बाल्यान व अन्य के खिलाफ मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में 29 मई को आरोप तय करेगी अदालत

punjabkesari.in Saturday, Apr 21, 2018 - 07:25 PM (IST)

मुजफ्फरनगरः 2013 के मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगों से संबंधित एक मामले में स्‍थानीय अदालत ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद संजीव बाल्यान तथा अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 29 मई की तारीख तय की है। क्योंकि सभी आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं थे।       

बाल्यान और सहआरोपी भाजपा विधायक उमेश मलिक अदालत में मौजूद थे लेकिन साध्वी प्राची पेश नहीं हुईं। जिसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रितु नागर ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए 29 मई की तारीख तय की। आरोपियों पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने तथा गलत तरीके से रोकने सहित भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप है। आरोप यह है कि आरोपियों ने अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में एक महापंचायत में भाग लिया और अपने भाषणों के जरिए हिंसा को उकसाया।  वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर और इसके आस - पास के जिलों में दंगों के दौरान कम से कम 60 लोगों की मौत हुई थी जबकि 40 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।       

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगा मामले में भाजपा नेताओं के खिलाफ मुजफ्फरनगर की एक अदालत में लंबित 9 आपराधिक मामलों को वापस लेने की संभावना पर जनवरी में सूचना मांगी थी। यह जानकारी राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में मिली थी। उत्तरप्रदेश के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान, सांसद भारतेंदु सिंह, विधायक उमेश मलिक और पार्टी नेता साध्वी प्राची के खिलाफ मामले दर्ज हैं।

जिलाधिकारी को पांच जनवरी को लिखे पत्र में उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग में विशेष सचिव राज सिंह ने 13 बिंदुओं पर जवाब मांगा था जिनमें जनहित में मामलों को वापस लिया जाना भी शामिल है। पत्र में मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का विचार भी मांगा गया था। पत्र में नेताओं के नाम का जिक्र नहीं है लेकिन उनके खिलाफ दर्ज मामलों की फाइल संख्या का जिक्र है।
 

Ruby