UP: सभी कार्यालयों में Covid help desk अनिवार्य, अवहेलना पर महामारी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
punjabkesari.in Friday, Jul 17, 2020 - 10:26 AM (IST)
लखनऊः उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा दर्ज हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतर्क हैं। उनके निर्देश पर कमिश्नर व डीएम ने निर्देश जारी किया कि सरकारी और निजी दफ्तरों में कोविड हेल्पडेस्क बनाना अनिवार्य होगा।
बता दें कि दफ्तरों में थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क और सैनिटाइजर रखना होगा। जो निर्देशों को नहीं मानेगा उस पर महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
सीएम ने कमिश्नर मुकेश मेश्राम, डीएम अभिषेक प्रकाश के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की । इसके बाद संक्रमण पर काबू पाने के लिए ठोस उपाय करने का निर्देश दिया। रात में स्मार्ट सिटी दफ्तर में कमिशनर मुकेश मेश्राम और डीएम अभिषेक प्रकाश ने अन्य अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इसके बाद नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
ठोस उपाय के लिए यह दिया निर्देश-
1.सर्विलांस टीमों को सक्रिय किया जाएगा। अन्य रोगों से ग्रस्त लोगों की जांच कराई जाएगी
2.रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दो घंटों के भीतर एम्बुलेंस भेजकर मरीज को भर्ती किया जाएगा
3.मरीजों की भर्ती के लिए सीएमओ विशेष टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएंगे
4.जिन्होंने यात्रा की है उनको सख्ती से होम क्वारंटीन रहना होगा नहीं तो एफआई आर होगी
5.सभी स्तरों के कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
6.निजी अस्पतालों में भी कोरोना की जांच करने वाली ट्रू नेट मशीनें लगाई जाएंगी
7.सभी स्तरों के कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
8.एडीएम सिविल सप्लाई, डीएसओ और डिप्टी आरएम करेंगे रेलवे स्टेशन की निगरानी