घर के अंदर गोवध करना कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मामला हो सकता है लोक व्यवस्था बिगाड़ने का नहीं है: इलाहाबाद HC

punjabkesari.in Saturday, Aug 14, 2021 - 11:47 AM (IST)

सीतापुरः गोवध को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जिसक तहत हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मान भी लिया जाए कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके घर में गाय के मांस के टुकड़े किए जा रहे थे, तो ये कानून व्यवस्था बिगाड़ने का मामला तो हो सकता है लेकिन इसे लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने वाला कैसे मान सकते हैं? कोर्ट ने गोवध के तीन आरोपियों पर रासुका को रद्द करने का फैसला सुनाया है।

बता दें कि सीतापुर में गोवध के तीन आरोपियों इरफान, रहमतुल्लाह परवेज पर पुलिस ने रासुका लगाई थी। 14 अगस्त 2020 की पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव ने रासुका को रद्द करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि रासुका लगाने के लिए ये देखना जरूरी है कि आरोपियों के कृत्य से लोक व्यवस्था गड़बड़ हुई हो।

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Moulshree Tripathi