महिला से गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को MP-MLA कोर्ट ने पाया दोषी,12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

punjabkesari.in Wednesday, Nov 10, 2021 - 07:59 PM (IST)

लखनऊ: महिला से गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को आज  MP-MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट 12 नवंबर को प्रजापति को सजा सुनाएगी। वहीं अन्य अभियुक्तों को आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी भी दोषी पाया है जबकि चंद्रपाल, विकास वर्मा, रूपेश्वर और अमरेन्द्र सिंह पिंटू को निर्दोष बताया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय यह फैसला सुनाया है।  बता दें कि महिला से गैंगरेप और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। वहीं इस केस में पूर्व खनन मंत्री गायत्री ने कोर्ट से अर्जी देकर केस की तारीख को बढ़ाने की अपील की थी। आरोपी ने कोर्ट से मांग की थी मामले की सुनवाई किसी अन्य राज्य में किया जाए। वहीं इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। फिलहाल कोर्ट ने दोषी पाय है अब इस मामले में आरोपीयों को 12 नवंबर को सजा सुनाएगी। 

बता दें कि गायत्री पहले से ही सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 15 मार्च 2017 से जेल में हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की ओर से गायत्री की जमानत खारिज करने की मांग को लेकर दायर की गयी एक अर्जी पर पारित किया।  वहीं  पीड़िता एमपी एमएलए कोर्ट में गायत्री प्रजापति पर लगाए गैंगरेप के आरोपों से मुकर चुकी है। गवाह अंशु गौड़ ने इस मामले कोर्ट से में अर्जी देकर अपील की थी पीड़िता को भारी भरकम लालच दिया गया उसके नाम से कई प्लाटों की रजिस्ट्री की गई है। जिससे उसने अपने बयान को बदलने के लिए राजी किया गया है। फिलहाल अब केवल कोर्ट आरोपीयों को सजा सुनाएगी। 


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Ramkesh

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