High Court:  हनुमान जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में CM योगी के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित

punjabkesari.in Tuesday, Sep 27, 2022 - 11:50 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राजस्थान के अलवर जिले में 2018 में चुनाव अभियान के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सुनवाई की।

याचिकाकर्ता का कहना है कि आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव अभियान के दौरान बजरंगबली को लेकर एक भाषण दिया था ‘‘जो आपत्तिजनक था और उस भाषण से उसकी धार्मिक भावना आहत हुई थी।'' इससे पूर्व, याचिकाकर्ता ने इस संबंध में मऊ की जिला अदालत में याचिका दायर की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद, उसने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और वह भी खारिज कर दी गई थी।

याचिका में सीएम योगी के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश की मांग
अब, याचिकाकर्ता ने निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका में उच्च अदालत से आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में योगी के खिलाफ आईपीसी की धारा 295ए, 298 ,419, 420 व 501 के तहत परिवाद दर्ज किए जाने का आदेश देने की मांग की गई है। जिसे स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने 11 मार्च 2022 को क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिया।

उस आदेश के विरुद्ध सेशन अदालत में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल हुआ। सेशन कोर्ट ने 26 अप्रैल 2022 को उस पर हस्तक्षेप से इन्कार करते हुए खारिज कर दिया। इन दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका दाखिल की गई।

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Mamta Yadav