जेल में कैदी की मौत पर सीजेएम का फैसला, SDM-थानाध्यक्ष समेत चार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश

punjabkesari.in Thursday, Sep 18, 2025 - 06:34 PM (IST)

​अम्बेडकर नगर( कार्तिकेय द्विवेदी): उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर जिले में जिला कारागार में कैदी की मौत मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कैदी की मामले की सुनवाई करते हुए SDM-थानाध्यक्ष समेत चार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए है। दअरसल, कैदी अजय कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में 30 मार्च को जिला कारागार में मौत हो गई थी। मृतक की मां शिवकुमारी ने आरोप लगाया था कि बेटे को पुलिस थाने लाकर पिटाई की गई, फिर शांति भंग में चालान किया गया। जमानत पत्र दाखिल होने के बावजूद एसडीएम ने जेल भेज दिया। उसके बाद जेल में उसकी मौत हो गई।

परिजनों का आरोप – मृतक की मां शिवकुमारी ने आरोप लगाया कि बेटे को पुलिस थाने लाकर पिटाई की गई, फिर शांति भंग में चालान किया गया। जमानत पत्र दाखिल होने के बावजूद एसडीएम ने जेल भेज दिया। सीजेएम ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले में तत्कालीन एसडीएम भीटी, महरुआ थानाध्यक्ष, जेल अधीक्षक और अनिल कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जांच का जिम्मा – सीजेएम ने सीओ भीटी को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

गौरतलब है कि जिला कारागार में हुई मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। पोस्टामर्ट रिपोर्ट में चोटों का ज़िक्र आने पर परिजनों ने न्यायालय की शरण ली थी। शिवकुमारी का कहना है कि जेल प्रशासन ने भी झूठ बोला और पूरा घटनाक्रम हत्या की साजिश का हिस्सा है। जिसके बाद काफी लम्बी लड़ाई के बाद SDM-थानाध्यक्ष समेत चार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ। 


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Content Writer

Ramkesh

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