सपा नेता धर्मेंद्र यादव की चुनाव याचिका के खिलाफ सांसद संघमित्रा माैर्य की आपत्ति को HC ने किया खारिज

punjabkesari.in Saturday, Apr 11, 2020 - 11:36 AM (IST)

प्रयागराज: समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव संबंधित याचिका दायर की है। वहीं इसके खिलाफ भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य की प्रारंभिक आपत्तियों को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बदायूं संसदीय सीट से मौर्य के निर्वाचन को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने भाजपा सांसद मौर्य के वकील की तरफ से पेश की गई दलील को निराधार बताते हुए सुनवाई की अगली तारीख 6 मई, 2020 को तय की है।

वकील की दलील पूरी तरह से निराधार: हाईकोर्ट
बता दें कि बंदायू से 2019 लोकसभा सीट से उम्मीदवार रहे सपा के धर्मेंद्र यादव को संघमित्रा मौर्य ने शिकस्त दी थी। जिसके बाद यादव ने संघमित्रा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की आपत्तियों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘मेरे विचार से मौर्य के वकील की तरफ से पेश की गई दलील पूरी तरह से निराधार है, कि धर्मेंद्र यादव द्वारा दायर की गई याचिका पर कार्रवाई का कोई आधार नहीं बनता।’

याचिका में चुनाव अवैध घोषित करने का अनुरोध
कोर्ट ने कहा, ‘यह पूरी तरह से विधि द्वारा स्थापित है कि यदि चुनाव याचिका में तथ्यात्मक और स्पष्ट बयान का उल्लेख है जिस पर वह चुनाव याचिका निर्भर है तो उन चीजों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।’ धर्मेंद्र यादव ने मौजूदा चुनाव याचिका में अदालत से संघमित्रा मौर्य का चुनाव अवैध घोषित करने का अनुरोध किया है।

 याचिका में इस आधार को दी गई चुनौती
याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका में संघमित्रा के नामांकन को अनुचित रूप से स्वीकार किए जाने का मामला बताया है। याचिका में यह भी दलील दी गई है कि नामांकन पत्र में संघमित्रा की वैवाहिक स्थिति एवं अन्य तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही उनके पति की संपत्तियों को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

Ajay kumar