CNG पम्प की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, डीएम व कमिश्नर जवाब तलब

punjabkesari.in Thursday, Aug 03, 2017 - 11:52 AM (IST)

इलाहाबादः हाईकोर्ट ने शहर में सीएनजी वाहनों को अनुमति देने की स्पष्ट योजना न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी व संभागीय परिवहन अधिकारी से कार्ययोजना पर हलफनामा मांगा। याचिका की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। यह आदेश ईपीईएम स्कूल एवं कालेज इलाहाबाद की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने पूछा कि सीएनजी की नई गाड़ियां आएंगी या किट लगाई जायेगी। इसके साथ ही इनके पार्किंग और संचालन रूट क्या होंगे। कोर्ट ने कहा कि अपनी योजना को स्पष्ट करें कि बिना परेशानी के सीएनजी वाहनों का संचालन शुरू हो सकेगा। शहर में बिना सीएनजी की गाड़ियां न आए। इन पर क्या योजना है तथा शहर में चल रही टैम्पो व अन्य वाहनों को कहां ले जाएंगे।

अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने बताया कि वाहनों को सीएनजी किट लगाने का नोटिस दिया जा रहा है। कोर्ट को बताया गया कि 3 सीएनजी पम्प है, जिनमें 9 हजार वाहनों में फ्यूल भरा जा सकता है। शहर में 5 हजार वाहनों को ही सीएनजी में तब्दील करने की योजना है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद में डीजल से चलने वाले पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों को धीरे- धीरे कर बंद करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई से हो चुकी है।