PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के DM ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब इतने बजे तक खुल सकेंगी दुकानें

punjabkesari.in Monday, May 31, 2021 - 08:06 PM (IST)

वाराणसीः उत्तर प्रदेश में खतरनाक कोरोना की सांसे उखड़ने लगी हैं। लिहाजा पॉजिटिव मामलों में तेजी से घटाव देखने को मिल रहा है। वहीं योगी सरकार के नए कोरोना अनलॉक की गाइडलाइंस के अनुसार केवल 55 जिलों को राहत मिली इनमें वे 20 जिले शामिल नहीं हैं जहां रोजाना 600 से अधिक केस आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जि‍लाधि‍कारी कौशल राज शर्मा ने नया गाइडलाइन जारी कर बड़ी राहत दी है। जिसके अनुसार जरूरतमंद दुकानें अब शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी।

बता दें कि डीएम ने वाराणसी जि‍ले के सम्पूर्ण क्षेत्र के लि‍ये नये आदेश जारी कर दि‍ये हैं। इसमें वि‍भि‍न्‍न दुकानों और प्रति‍ष्‍ठानों को शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति‍ दी गयी है। ये आदेश मंगलवार 1 जून 2021 से मान्‍य होंगे।

डिटेल्स में देखें आदेश-
मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, चश्में की दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
2 जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का मेडिकल कारण या सामान खरीदने के अलावा घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित किया जाता है। 
3 जनपद वाराणसी में समस्त प्रकार की दुकान, शाॅपिंग काॅम्प्लेक्स, माॅल, व्यापारिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान, धार्मिक प्रतिष्ठान जो नीचे उल्लिखित श्रेणी से बाहर हैं, बंद रहेंगे। किसी भी तरह की सार्वजनिक व धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। 
4 इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें, मिठाई की दुकानें, आबकारी दुकानें, सब्जी मण्डी/फल मण्डी व इनकी फुटकर दुकानें आदि अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं। 
5 जनपद में इलेक्ट्रानिक दुकानें, इलेक्ट्रिक दुकानें, घड़ी की दुकानें व मोबाईल की दुकानें अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।
6 जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विद्युत, हार्डवेयर एवं बिल्डिंग निर्माण सामग्री की दुकानें अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं। 
7 आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में स्टेशनरी की दुकानें व कॉपी-किताब की दुकानें अपरान्ह 04.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के पालन तथा सेनेटाइजर एवं मास्क के प्रयोग की अनिवार्यता के साथ खोली जा सकती हैं।
8 इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। 
9 पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
10 औद्योगिक गतिविधियां, सरकारी निर्माण कार्य, सरकारी कार्यालय इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
11 दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
12 बीज व खाद की दुकानें, कीटनाशक दवाओं की दुकानें, कृषि यन्त्रों से सम्बन्धित दुकानें, कोटे की उचित दर की दुकानें व गेहूॅं क्रय केन्द्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। 
 

Content Writer

Moulshree Tripathi