मोहर्रम पर रोड़ के किनारे काले झंडे न लगाएं जाएं: हाईकोर्ट

punjabkesari.in Friday, Oct 16, 2015 - 03:15 PM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मोहर्रम में काले झण्डे लगाने की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी है।  न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनन्त कुमार की खण्डपीठ ने शिया धर्मगुरु कल्वे जव्वाद की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आज यह निर्णय दिया। जव्वाद ने याचिका दायर कर न्यायालय से मोहर्रम के दौरान पुराने लखनऊ सड़कों के किनारे काले झण्डे लगाने की अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे पहले लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर ने भी जव्वाद को इस तरह की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद शिया धर्मगुरु ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।