अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण के लिए दान देने वालों को मिलेगा Income Tax में छूट

punjabkesari.in Saturday, May 09, 2020 - 05:40 PM (IST)

लखनऊः अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एतिहासिक फैसले ने देश भर के भक्तों में उत्साह का संचार कर दिया है। ऐसे में भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियों ने भी गति पकड़ ली हैं। इस मंदिर के निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकर्ता भी अपने काम में लग गए हैं। मंदिर निर्माण के लिए दान भी आ रहा है। इस ट्रस्ट को दान देने वालों पर केंद्र सरकार भी मेहरबान है और ऐसे में दानदाताओं की आयकर में छूट का एलान किया गया है।

बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजन स्थल की श्रेणी में रखा है। इसके कारण इस मंदिर के ट्रस्ट में दान करने वाले सभी दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट मिलेगी। राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स कानून की धारा 80-G के तहत दी गई है। इनकम टैक्स कानून की धारा 80जी के तहत किसी भी सामाजिक, राजनैतिक और जनहितकारी संस्थाओं समेत सरकारी राहत कोषों में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार मिलता है, लेकिन टैक्स में यह छूट हर दान या चंदे पर एक जैसी नहीं होती बल्कि कुछ नियमों और शर्तों के हिसाब से मिलती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रलाय ने नोटीफिकेशन जारी कर दिया है।


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Author

Moulshree Tripathi

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