डॉ. कफील ने अपनी बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में दी चुनौती, यूपी सरकार से जवाब-तलब

punjabkesari.in Friday, Feb 04, 2022 - 12:49 PM (IST)

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर से सेवा से बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील अहमद खान द्वारा दायर की गयी याचिका पर बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के प्रति हलफनामा के बाद दो हफ्ते में अपना पक्ष लिखित रूप से रखने को कहा। उसके बाद न्यायालय सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय की एकल पीठ ने डॉ. कफील अहमद खान की याचिका पर दिया है। उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2017 में इंसेफ्लाइटिस से संक्रमित बच्चों की मृत्यु के मामले में डॉ कफील को बर्खस्त कर दिया गया था।

Content Writer

Mamta Yadav