संपत्ति विवाद में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसलाः पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति पर पूरे परिवार का समान अधिकार

punjabkesari.in Thursday, Feb 22, 2024 - 05:59 PM (IST)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपत्ति विवाद के एक मामले में अति महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए कहा कि हिंदू पति द्वारा अपनी पत्नी, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी। बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 5 की धारा 2(9) (बी) के प्रावधान (iii) के अनुसार पति द्वारा अपनी पत्नी या बच्चों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति को बेनामी संपत्ति नहीं कहा जा सकता है।

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जब तक यह साबित ना हो जाए कि संपत्ति पत्नी द्वारा अर्जित आय से खरीदी गई थी, तब तक...
कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक यह साबित ना हो जाए कि संपत्ति पत्नी द्वारा अर्जित आय से खरीदी गई थी, तब तक संपत्ति पर पूरे परिवार का अधिकार माना जाएगा। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल की पीठ ने मृत पिता की संपत्ति पर स्वामित्व के अधिकार की अपील को स्वीकार कर विपक्षी के लिए निषेधाज्ञा जारी करते हुए पारित किया।



मां के साथ-साथ बेटे का भी संपत्ति पर बराबर का अधिकार
दरअसल अपीलकर्ता/बेटे ने अपने पिता की संपत्ति के 1/4 हिस्से पर अधिकार के लिए जिला अदालत में दाखिल आवेदन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दाखिल अपील में तर्क दिया कि चूंकि संपत्ति उसके मृत पिता ने अपनी आय से खरीदकर मां को उपहार स्वरूप दी थी। अतः मां के साथ-साथ बेटे का भी संपत्ति पर व बराबर का अधिकार होगा।


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Content Writer

Ajay kumar

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